जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
हरिद्वार। हरिद्वार में मुस्लिम महिला को तलाक शब्द बोलने का प्रकरण सामने आया है। हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हलाला आदि अन्य बिंदुओं पर जांच बैठा दी है।
सिडकुल थानाध्यक्ष अजय शाह ने बताया कि 30 मई— 2026 को महिला निवासी मोहल्ला कस्साबान, थाना ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार द्वारा कोतवाली सिडकुल में तहरीर दी। ​जिसमें वादिनी द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके पति शमशाद पुत्र जहूर हसन, निवासी मोहल्ला झोझगान, कस्बा एवं थाना पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) ने उनका रास्ता रोककर गाली-गलौच की, जान से मारने की धमकी दी तथा तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण किया।
प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली सिडकुल में मुकदमा 219/2026 अंतर्गत धारा 126(2), 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3/4 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की विवेचना महिला उपनिरीक्षक मनीषा नेगी को सौंपी गई है। मामले में नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हरिद्वार पुलिस महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है तथा प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।

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