जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
हरिद्वार। बिजनौर जिले के नशे के दो तस्करों ने हरिद्वार में नशीले पदार्थ की तस्करी की हुई है, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनके कब्जे से भारी मात्रा में चरस बरामद की है। गिरफ्त में आए नशा तस्कर लोकेंद्र पर बिजनौर और अमरोहा में गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हो चुकी है, उसपर हत्या, नशा तस्करी आदि मामलों में कई मुकदमें दर्ज हैं।
थाना सिडकुल पुलिस ने सात फरवरी—2024 को थाना क्षेत्र में केविन केयर काले गेट के पास रोशनाबाद में वाहन चैकिंग के दौरान पुलिस को देख भागने का प्रयास कर रहे 02 मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध को घेर घोट कर पकड़ा।
दोनों संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो संदिग्ध रामवीर शर्मा के पास से कुल 2 किलो 600 ग्राम गांजा व अन्य संदिग्ध लोकेंद्र सिंह के पास से कुल 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर दोनों नशा तस्करों के खिलाफ थाना सिड़कुल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
नशा तस्करी के आरोपी लोकेंद्र सिंह के खिलाफ पहले से ही हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट आदि में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में मुकदमें दर्ज हैं। आरोपी रामवीर शर्मा के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
नाम पता आरोपी —
1-लोकेंद्र सिंह पुत्र बृजपाल सिंह निवासी लाडनपुर हल्दौर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश।
2-रामवीर शर्मा पुत्र नरेश कुमार शर्मा ग्राम पीपली जट हीमपुर दीपा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश।
बरामदगी
4 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा।
लोकेंद्र सिंह का अपराधिक इतिहास
1. मुकदमा अपराध संख्या 542/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नहटोर जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश।
2. मुकदमा अपराध संख्या 108/ 13 धारा 392/ 411 आईपीसी थाना मंडी धनोरा जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश।
3. मुकदमा अपराध संख्या 195/ 13 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना मंडी धनोरा जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश।
4. मुकदमा अपराध संख्या 167/16 धारा 8/ 15 एनडीपीएस एक्ट थाना मंडी धनोरा जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश।
5. मुकदमा अपराध संख्या 537 /17 धारा 302 /120 आईपीसी कोतवाली शहर बिजनौर जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश।
6. मुकदमा अपराध संख्या 88/19 धारा 395 /412/ 342/ 506 आईपीसी चालानी थाना कनखल जनपद हरिद्वार।
पुलिस टीम में इनका रहा सहयोग
सिडकुल थानाध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी, उप निरीक्षक ब्रह्म दत्त बिजलवान प्रभारी चौकी कोर्ट थाना सिडकुल, कांस्टेबल मनीष, होमगार्ड मुस्तकीम अली का सहयोग रहा।

