जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
हरिद्वार। हरिद्वार से बिना वजह के हटाए गए डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह ने फिर से नियुक्ति प्राप्त कर ली है, हालांकि उन्हें अपने मान—सम्मान के लिए हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। अब दोबारा से उनकी नियुक्ति होने से नियुक्त हुए डीपीआरओ मो मुस्तफा खान की नियुक्ति का आदेश निरस्त करते हुए उन्हें पूर्व में नियुक्ति वाले जनपद टिहरी भेजने के आदेश जारी हो गए है।

डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह

वहीं, इस आदेश से करीब सवा महीने चार्ज पर रहे डीपीआरओ खान के द्वारा कराए गए कार्यों की जांच होगी। सबसे बड़ा तो मामला यह रहा जो लाइट सात हजार रुपये में लगवाई जा रही थी, अब दूसरे ठेकेदार से वहीं लाइटें 20 हजार रुपये में लगवाकर घोटाला किया जा रहा था, उसकी भी जांच होगी। इसी के साथ ही विभाग में जो दलाल पनप गए थे, उनमें हड़कंप मच गया है। क्योंकि उनके द्वारा जारी कराए गए कार्यों की जांच होगी। सूत्रों की माने तो कई सेकेट्री यानि ग्राम विकास अधिकारी का इस दौरान शोषण किया गया, अब उन्हें भी अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि कईयों को तबादले का डर दिखाकर कुछ ग्राम विकास अधिकारियों से उगाही भी हुई है। दोबारा से डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह के आदेश आने के बाद वे अपने को ठगे हुआ महसूस कर रहे हैं। साथ ही शिकायत करने वाले ने भी चुप्पी साध ली है।

डीपीआरओ मो मुस्तफा खान

यह हुआ आदेश जारी
संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडे की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या 413799 दिनांक 15 जुलाई, 2026 के द्वारा कार्यहित में मो० मुस्तफा खान, जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी का स्थानान्तरण जनपद टिहरी से जनपद हरिद्वार में किया गया था।
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 471/2026 अतुल प्रताप सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.09.2026 को मा0 न्यायालय के समक्ष सुनवाई में मा० न्यायालय द्वारा शासन के पत्र संख्या 1210/XII (1)/2026/70(04)2026 दिनांक 25.08.2026 के द्वारा मा० न्यायालय में दायर स्पष्टीकरण आवेदन (clarification application) पर पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने के पश्चात, उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 12.08.2026 के कम में याचिकाकर्ता को जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने के आदेश दिये गये हैं।
न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों, जो मुख्य स्थायी अधिवक्ता के फैक्स/ई०मेल पत्र दिनांक 21.09.2026 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, के कम में मा० न्यायालय के आदेश का समादर करते हुए शासन के आदेश संख्या 413799 दिनांक 15.07.2026 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए मो० मुस्तफा खान को जनपद हरिद्वार से जनपद टिहरी स्थानान्तरित करते हुए पूर्व की भांति जिला पंचायत राज अधिकारी टिहरी के पद पर तैनात किया जाता है।

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