जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
हरिद्वार। रुड़की तहसील के ग्राम लिब्बरहेड़ी में दिल्ली निवासी मनीष अरोड़ा ने भूमि खरीदकर उसका नियमानुसार उपयोग नहीं किया। खसरा नंबर 244, 245, 246, 252 में करीब 55 बीघा जमीन है, भूमि खरीदते उसने शिक्षण संस्थान के साथ अन्य व्यवसायिक संस्थान खोलने के लिए अनुमति ली थी, लेकिन अभी तक उसने ऐसा नहीं किया। नियमों का पालन न करने पर अब भूमि बेचने वाले किसान सुखपाल सिंह व रामकुमार ने जिलाधिकारी हरिद्वार को 14 नवंबर—2024 को शिकायती पत्र देकर शिकायत की थी, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुखबीर सिंह अब दोबारा से शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं।
शिकायती पत्र के अनुसार मैसर्स माउन्ट आबु ट्रस्ट पता सीयू 70 पीतमपुरा दिल्ली की अनुमति सं० 1099/2.9.2011 के अनुपालन में तकनीकी शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित न करने एंव उक्त हेतू क्रय की गई भुमि ग्राम लिब्बरहेडी, तहसील रूडकी जनपद हरिद्वार को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की शिकायत की।
मैं माउन्ट आबू ट्रस्ट उपरोक्त के ट्रस्टी मनीष अरोडा द्वारा ग्राम लिब्बरहेडी परगना मंगलौर तहसील रूडकी जनपद हरिद्वार मे राज्य सरकार की उपरोक्त अनुमति अनुसार आज तक कोई शैक्षनिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ नही किया है जो खरीद की गई भूमि का व्यापारिक उपयोग कर बेचने की फिराक में है।
सुखपाल सिहं व रामकुमार पुत्रगण हुकम सिंह निवासी ग्राम लिब्बरहेडी परगणा मगंलौर तहसील रूडकी जनपद हरिद्वार को बहलाकर फुसलाकर पुराना खसरा नंबर 112 हमसे यह कर खरीदी थी की अच्छी शिक्षा का स्कूल खोलेगे आपके बच्चो को इसमे रोजगार देगें तथा स्कूल स्थापित होने के बाद आपको अतिरिक्त भुमि मूल्य भी देगें प्रार्थीगण कई बार दिल्ली व स्कूल वाली भुमि पर न्यासी मनीष अरोडा से मिलने पहुंचे परन्तु कोई नही मिला प्रार्थीगण सीधे सादे कृषक है जो न्यासी मनीष अरोडा द्वारा ठगे गए है। उक्त माउन्ट आबू ट्रस्ट की जांच कराकर ट्रस्टी मनीष अरोडा के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराते हुए प्रार्थी की भूमि वापिस दिलवाई जाने की गुहार लगाई।
सुखपाल सिंह व रामकुमार ने शिकायत की प्रति सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, आयुक्त गड़वाल मण्डल पोड़ी, निदेशक एनआईसी उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून, प्रभारी मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को भी भेजी थी।

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