जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल

जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
हरिद्वार। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के दिन 10 जुलाई को मतगणना के दिन 13 जुलाई को शराब के ठेके बंद रहेंगे। मतदान के एक दिन पहले से यानि 48 घंटे के नियम का पालन होगा, इससे 8 जुलाई को ही शराब के ठेके बंद कर दिए जाएंगे। शराब के ठेके को बंद रखने में विधानसभा क्षेत्र से आठ किमी की दूरी तक आदेश प्रभारी रहेगा। ऐसा ही मतगणना के दिन रहेगा कि रोशनाबाद मतगणना केंद्र से 8 किमी की दूरी तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने यह आदेश जारी किया है।
जनपद हरिद्वार की 33-मंगलौर विधान सभा उप निर्वाचन में 10 जुलाई 2024 में मतदान एवं 13 जुलाई, 2024 को मतगणना के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जिले के आबकारी अनुज्ञापनों में मदिरा का उपयोग, उपभोग, विक्रय, वितरण या बांटा जाना को प्रतिवन्धित करने हेतु 10 जुलाई 2024 को होने वाले मतदान वाले दिन बंद रहेंगे। 13 जुलाई को सम्पन्न होने वाली मतगणना को शान्तिपूर्वक एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है।

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