जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
हरिद्वार। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने बिना अप्रूव्ड कॉलोनियों को सील किया है। प्राधिकरण का सीलिंग अभियान निरंतर जारी है। विभागीय अधिकारियों ने प्लॉट खरीदारों को सचेत किया है कि वे बिना अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट नहीं खरीदे।
बिना अप्रूव्ड कॉलोनी में मकान बनाने के दौरान और बाद में कोई सुविधा नहीं मिलती। ऐसी अवैध कॉलोनियों में लंबे समय त​क परेशानी उठानी पड़ती है।
एचआरडीए की उपाध्यक्ष सोनिका के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मंगलवार को एचआरडीए की ओर से बिना अप्रूव्ड कॉलोनियों में कार्रवाई की गई। जिसमें पाडली गुर्जर आसफनगर झाल के पास, तहसील रुड़की में मुकर्रम द्वारा लगभग 10 से 11 बीघा में की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई।

एचआरडीए की उपाध्यक्ष एवं मेलाधिकारी सोनिका

प्राधिकरण द्वारा उक्त अनाधिकृत प्लॉटिंग के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए वाद योजित किया गया है। स्थल पर निरंतर निर्देशों के बावजूद भी अनाधिकृत निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य बंद ना करने के कारण प्राधिकरण टीम द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त किया गया। मौके पर उपस्थित अनाधिकृत निर्माणकर्ता को निर्देश दिए गए कि स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आगे निर्माण कार्य ना किया जाए।

एचआरडीए के सचिव मनीष सिंह

एचआरडीए के सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को भी एक कॉलोनी को सील किया गया। टांडा रोड गाधारोणा रोड मंगलौर तहसील रुड़की में शमशाद की करीब 4 से 5 बीघा में अनधिकृत प्लॉटिंग को सील किया गया। प्राधिकरण द्वारा उक्त अनाधिकृत प्लॉटिंग के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए वाद योजित किया गया है। उन्होंने अवैध प्लॉटिंग करने वालों को चेतावनी दी है कि बिना अप्रूव्ड के कॉलोनी काटने नहीं दी जाएगी।

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