जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
हरिद्वार। पुलिस की मनगढंत कहानी सभी की समझ से परे हैं। जिस युवती ने शांतिकुंज के प्रमुख दंपत्ति पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसे पुलिस की सुरक्षा में महीनों तक रखा गया था और प्रतिदिन मेडिकल होता था। यदि उसे किसी ने भय दिखाकर रखा होता या मारा पीटा होता तो मेडिकल रिपोर्ट में तो साबित हो जाता। आज वह भले ही किसी प्रलोभन में आकर मुकर गई हो, लेकिन जो उस समय युवती का साथ दे रहे थे उन्हें ही आरोपी बनाकर पुलिस जेल भेजने का काम कर रही है।
ये है पुलिस कहानी
दिनांक 09.03.2020 को वादिया द्वारा शान्तिकुंज हरिद्वार के संस्थापक प्रणव पाण्डया एवं शैलबाला के विरूद्ध धारा 376,506,34 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था दौराने विवेचना उक्त अभियोग में उपरोक्त व्यक्तियों पर लगाये गये आरोप असत्य पाये जाने पर एफ.आर. प्रेषित की गयी। माननीय न्यायालय से उक्त अभियोग की पुनर्विवचना के आदेश प्राप्त होने व पीडिता के माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान के आधार पर अभियुक्त मनमोहन, हरगोविन्द गुप्ता एवं तोषण साहू आदि अभि0 प्रकाश में आये, अभि0 गण द्वारा षडयंत्र कर मुकदमा उपरोक्त की पीडिता व उसकी माता को बहला फुसला व डरा धमका कर रायपुर छत्तीसगढ से जरिये फ्लाईट दिल्ली विवेक विहार ले जाकर अपर्ह्रत कर रखा गया। तथा पीडिता के साथ मारपीट गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर दबाव बनाते हुये दिल्ली के थाना विवेक विहार ले जाकर टाईपशुदा प्रार्थना पत्र में हस्ताक्षर करवाकर डॉ प्रणव पाण्डया व शैलबाला के विरुद्ध झूठा अभियोग पंजीकृत करवाया गया। तत्पश्चात पीडिता को उसकी माता के साथ पटियाला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली में छिपाकर रखा गया था। पीडिता के धारा 161 द0प्र0सं0 व धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन अंकित कराने आदि के समय भी ये कहकर कि इसके परिजन विडीयो रिकार्डिंग एवं पीडिता पर दबाब का खतरा बताते हुये उसके साथ किसी भी परिजन को साथ मे नही रहने दिया अभि0गण स्वयं ही मौजूद रहे ।अभि0 गण द्वारा किया गया कृत्य धारा 365, 368, 195, 195(क), 323, 504, 506, 34, 120 बी भादवि का अपराध होना पाया गया। अभि0 गण की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये लेकिन अभि0 गण लगातार फरार चलते आ रहे थे। जिसके क्रम में अभि0 गण की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय से वारण्ट प्राप्त कर श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के निर्देशन में कोतवाली नगर से टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा अभि0 गण की गहन सुरागरसी पतारसी व अथक प्रयास एवं अन्य सर्विलांस आदि के माध्यम से दिनांक 25.03.22 को अभि0 मनमोहन तथा दिनांक 26.05.22 को हरगोविन्द गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 27.05.22 अभियुक्त तोषण साहू पुत्र मिलड़ राम साहू निवासी परसदा थाना नांरग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ उपरोक्त को आई.पी.एस.स्कूल के पास थाना मसरोद जिला भोपाल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आदेशानुसार न्यायालय के जिला कारागार दाखिल किया गया। अन्य अभियुक्त गण की तलाश हेतु भी टीम गठित कर सम्भावित स्थानों पर दबिश/ गिरफ्तारी हेतु भेजी जा रही है।
गिरफ्तार किया आरोपी
तोषण साहू पुत्र मिलड़ राम साहू निवासी परसदा थाना नांरग जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
पुलिस टीम में इनका रहा सहयोग
एसआई उपेन्द्र थाना कनखल हरिद्वार, किरन गुंसाई नगर हरिद्वार, कांस्टेबल जसपाल सिह, आंचल मनवाल का सहयोग रहा।
