जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
हरिद्वार। खन्नानगर में हुए मारपीट एवं फायरिंग प्रकरण में दूसरे पक्ष दीपक टंडन, किशन बजात समेत कईयों पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्यितीय अपर सिविल जज अंजू ने एडवोकेट अरूण भदौरिया की अपील पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपियों में एक हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के प्रतिनिधि किशन बजाज शामिल है। जबकि दीपक टंडन भी करीबी है।
एडवोकेट अरूण भदौरिया की अपील के अनुसार अनुराग पैलेस में मेरे परिचित व्यपार मंडल के अध्यक्ष विष्णु अरोडा के साथ दीपक टंडन के मध्य कहासुनी भाजपा के एक कार्यक्रम में हुई थी। जो लोगों द्वारा मौके पर ही शांत करा दी गयी थी, लेकिन दीपक डण्डन ने अपने घर जाकर अपने साथियों को बुलाकर षडयंत्र के तहत 06.08.2022 में ही दोपहर 01:15 बजे विष्णु अरोड़ा का छोटा भाई कृष्ण अरोडा खाना लेने के लिए अपने घर आ रहा था, तो दीपक टण्डन ने अपने साथी शशांक, किशन बजाज, अर्जुन भूरा, गोली उर्फ हर्ष दीप, सुमित कटारिया, गौरव घोष, नितिन शर्मा, दीपू शर्मा, सटल, सागर टण्डन, नवीन राहुल चौहान व 9-10 लोग और थे, जिन्होंने बहुत ही प्यार से अपने तर कृष्ण अरोड़ा को बुलाकर अनुराग पैलेस की घटना बताते हुए कृष्ण अरोडा के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी तभी कृष्ण अरोड़ा के भाई विष्णु अरोड़ा के पडोसी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। कृष्ण अरोडा के भाई विष्णु अरोडा को पड़ोसी ने इस घटना की जानकारी दी। जैसे ही विष्णु अरोडा गली नंबर 4 में दीपक टण्डन के घर के पास पहुंचा तो पहले से तैयार दीपक टंडन, शंशाक ने अपने हाथ में लिए पिस्टल से व किशन बजाज ने सरिया लोहे का जो लगभग 3 फुट का था, हर्ष दीप ने तलवार लेकर जान से मारने की नियत से विष्णु अरोडा पर अपनी रिवाल्वर व तलवार से फायर व हमला किया, लेकिन विष्णु अरोठा बाल बाल बच गया। बाकियों ने अपने हाथ में लाठी डण्डे लेकर विष्णु अरोडा को जान से मारने की नियत से मारा और विष्णु अरोडा जान बचाकर मौके से भागा और इन लोगों ने आईन्दा दिखाई देने पर विष्णु अरोडा को हत्या करने की धमकी दी और कृष्ण अरोडा को इन लोगों ने जबरदस्ती अपने घर में बंद कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, इन लोगों ने कृष्ण अरोड़ा की नई स्कूटी तोड कर लगभग 90,000/- रूपये नुकसान किया। प्रार्थी ने घटना की बाबत एक प्रार्थना पत्र कोतवाली ज्वालापुर में दिनांक 07.08.2022 में दिया। रिपोर्ट दर्ज ना होने पर एसएसपी हरिद्वार को प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर को आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।
यह है आदेश
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156. 3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष ज्वालापुर को आदेशित किया जाता है कि इस मामले में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति तुरंत थानाध्यक्ष ज्वालापुर को प्रेषित की जाए।