जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, गोवा में 31 दिसंबर तक आचार संहिता कभी भी लगाई जा सकती है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी कर रही है। तो अब राज्य सरकारों के पास काम करने के लिए केवल दो महीने का कार्यकाल शेष बचा है। इस समय में ये निरीक्षण, उद्घाटन और तबादलों में ही समय बीताएंगे। उत्तराखंड का 23 मार्च 2022, उत्तर प्रदेश का 14 मई 2022, गोवा सरकार का कार्यकाल 15 मार्च 2022, मणिपुर का 19 मार्च 2022 और पंजाब का 27 मार्च 2022 को समाप्त हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की धड़कने बढ़नी लगी है। सभी पार्टियां जोड़—तोड़ में लगी हुई है। अब निर्वाचन आयोग ने भी पांच प्रदेशों के मुख्य सचिव, निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए है।
निर्वाचन आयोग ने पांच प्रदेशों में किसी भी स्थान पर लम्बे समय से तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर तत्काल हटाने के निर्देश जारी कर दिया है। आयोग के निर्देश पर अब एक ही जिले में तीन-चार वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारी व कर्मचारी को हटाने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी।
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र में कहा कि वह 31 दिसंबर 2021 तक अधिकारियों के तबादले और तैनाती का काम निपटा लें। चुनाव आचार संहिता से सीधे जुड़े होने वाले अधिकारियों की नियुक्ति उनके गृह जनपदों में नहीं होगी। आयोग का कहना है कि गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी किसी एक ही जिले में बीचे चार वर्ष से तैनात हैं या 31 दिसम्बर 2021 से पहले उसकी पोस्टिंग को तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उसकी पोस्टिंग जारी नहीं रहेगी।
