हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2022हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2022

जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
हरिद्वार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन करते समय कई नियमों का पालन करना होता है। त्रिस्तरीय पंचाय चुनाव में सबसे बड़ी समस्या जब आती है जब शहर का वोटर ग्राम में वोट बनवाकर चुनाव मैदान में उतरता है, लेकिन आयोग ने इनके लिए सरल नियम लागू कर दिया है। ऐसे प्रत्याशी का नामांकन पत्र निरस्त नहीं होगा, जिसका ग्राम सभा में वोट तो है, लेकिन इसी के साथ अन्य नगर निकायों में भी वोट है। इसका सबसे नियम था कि जो ग्राम सभा निकाय में शामिल हो जाती थी या पंचायत चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी का नाम शहर की वोटर में शामिल हो जाता था, उसे चुनाव मैदान में उतरने की अनुमति नहीं थी। इस बार स्पष्ट कर दिया है कि नामांकन करने वाले प्रत्याशी की वोट ग्राम सभा के अलावा किसी निकाय में भले ही हो उसका नामांकन निरस्त नहीं होगा।
शिक्षा के लिए प्रमाण पत्रों के बजाय वह शपथ पत्र देकर भी नामांकन पत्र जमा कर सकता है। शैक्षिक प्रमाण पत्रों में टीसी भी काम करेगी।
प्रस्तावक के लिए स्पष्ट कर दिया है कि वह नामांकन करने वाले प्रत्याशी का प्रस्तावक निर्वाचन लड़ने वाले वार्ड में जरूरी होना चाहिए। एक वोटर अन्य पदों के लिए भी प्रस्तावक बन सकता है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि शपथ पत्र झूठा साबित हो जाता है तो बाद में चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा।